दलित परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट व जातिय गाली गलोच at Pansai (Code: HP-12-04-2026, Date: 09-Apr-2026 )

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Case Title

Case primary details

Case posted by NCDHR- NDMJ, Himachal Pradesh
Case code HP-12-04-2026
Case year 09-Apr-2026
Type of atrocity Abuses by caste name in any place within public view
Whether the case is being followed in the court or not? No

Fact Finding

Fact finding date

Fact finding date Not recorded

Case Incident

Case Incident details

Case incident date 09-Apr-2026
Place Village: Not recorded
Taluka:Not recorded
District: UNA(DP)
State: Himachal Pradesh
Police station BANGANA
Complaint date 09-Apr-2026
FIR date 10-Apr-2026

Case brief

Case summary

                                यह घटना जिला ऊना की तहसील बंगाणा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पनसाई (डाकघर बुदान) की है, जहाँ दलित समुदाय से संबंध रखने वाले 39 वर्षीय नरेश कुमार पुत्र श्री परस राम, जो पेशे से एक साधारण मजदूर हैं और चमार जाति से आते हैं, अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। घटनाक्रम के अनुसार, दिनांक 9 अप्रैल 2026 की रात्रि करीब 09:50 से 10:0  0 बजे के बीच जब नरेश कुमार अपनी गाड़ी को गांव में ही सरकारी जमीन पर बने रैन बसेरा के पास पार्क करने के लिए ले गए, तो वहाँ पहले से ही प्रवीण कुमार पुत्र सुखदेव सिंह, होशियार सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, और अभिषेक पुत्र वलवीर सिंह (सभी जाति राजपूत) मौजूद थे, जो वहां बैठकर शराब पी रहे थे। जैसे ही नरेश कुमार ने अपनी गाड़ी वहां खड़ी करने की कोशिश की, इन व्यक्तियों ने बिना किसी ठोस कारण के आपत्ति जताई और गाड़ी पार्किंग को लेकर गाली-गलौज व बहसबाजी शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देख जब नरेश कुमार ने प्रवीण कुमार को गाड़ी से बाहर निकल कर घर भेजने का प्रयास किया, तो आरोपी प्रवीण कुमार और उसके साथियों ने उग्र होकर नरेश कुमार के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। शोर-शराबा सुनकर घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित घर से नरेश कुमार की पत्नी कमलेश कुमारी, उनके भाई रविंदर कुमार और भाभी सुरेखा देवी तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने की कोशिश की। इसके बावजूद, आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने लोहे की रॉड, डंडों व अन्य हथियारों से पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। इस हिंसक हमले के दौरान होशियार सिंह की पत्नी पूजा और उसकी बेटी मुस्कान व् प्रवीन का बेटा पियूष आदि अन्य आरोपियों के साथ शामिल हो गये और सभी ने मिलकर पीड़ित परिवार को जातिसूचक गालियां देते हुए अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। हमले की विभीषिका इतनी अधिक थी कि लोहे की रॉड से वार किए जाने के कारण नरेश कुमार की पत्नी कमलेश कुमारी का सिर बुरी तरह फट गया, जिसमें बाद में अस्पताल में करीब 6 टांके लगाने पड़े। नरेश कुमार ने करीब 9 महीने पहले अपने पेट में हर्नियों का ओप्रेशन करवाया और उसके पेट में जाली पड़ी है जो की मारपीट के दोरान हिल गई है जिस कारण उसके पेट में बुरी तरह से दर्द हो रहा है. मारपीट के इसी हंगामे के बीच नरेश कुमार की जेब से ₹20,000 की नगद राशि भी कहीं गिर गई या छीन ली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CH) बंगाणा पहुँचाया, जहाँ चिकित्सा अधिकारियों ने नरेश कुमार और कमलेश कुमारी की MLC (मेडिकल लीगल केस) रिपोर्ट तैयार की। इस गंभीर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना बंगाणा में दिनांक 10 अप्रैल 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 191, 190 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 2018 की धारा 3(1)(r) व 3(1)(s) के तहत एफआईआर नंबर 0033 दर्ज की गई, जिसकी जांच अब राजपत्रित अधिकारी (DSP स्तर) द्वारा अमल में लाई जा रही है।

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