पंचायत प्रधान द्वारा राह चलते दलित के साथ बुरी तरह से मारपीट Kutheda (Code: HP/01-09-2026, Date: 07-Aug-2026 )

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Case Title

Case primary details

Case posted by NCDHR- NDMJ, Himachal Pradesh
Case code HP/01-09-2026
Case year 07-Aug-2026
Type of atrocity Abuses by caste name in any place within public view
Whether the case is being followed in the court or not? No

Fact Finding

Fact finding date

Fact finding date Not recorded

Case Incident

Case Incident details

Case incident date 07-Aug-2026
Place Village: Not recorded
Taluka:Not recorded
District: UNA(DP)
State: Himachal Pradesh
Police station GAGRET
Complaint date 07-Aug-2026
FIR date 08-Aug-2026

Case brief

Case summary

                                 यह घटना जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) की तहसील घनारी के गाँव कुठेड़ा जसवालां की है। इस गाँव में दलित समाज (अनुसूचित जाति) में से चमार जाति से ताल्लुक रखने वाला सुरेश कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री देवराज रहता है, जो कि खेती-बाड़ी का काम करता है और जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है। घटनाक्रम के अनुसार, दिनांक 07/08/2026 को समय करीब शाम 6:00 से 6:15 बजे के बीच सुरेश कुमार जब अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था, तब गाँव कुठेड़ा जसवालां स्थित सत्संग चौक के नजदीक सराय के पास पहुँचा। वहाँ पहले से मौजूद वर्तमान प्रधान रविन्द्र कुमार उर्फ रवि पुत्र स्वर्गीय श्री सीता राम (उम्र करीब 41 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 4, गाँव कुठेड़ा जसवालां, तहसील घनारी) और उनके साथ उप-प्रधान भी मौके पर खड़े थे। सुरेश कुमार को देखकर रविन्द्र कुमार उर्फ रवि ने शराब के नशे में उसे जातिसूचक शब्द बोलते हुए ललकारा और कहा कि "चमार रुक"। जब सुरेश कुमार रुक गया, तो आरोपी रविन्द्र कुमार ने उसकी मोटरसाइकिल/बाइक की चाबी निकाल ली और गाली-गलौज करते हुए कहा कि "चमार तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूँगा"। इसके बाद आरोपी ने सुरेश कुमार को गले से पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट व धक्का-मुक्की शुरू कर दी तथा उसकी कमीज (टी-शर्ट) फाड़ दी। इसी दौरान मौके पर मौजूद गवाह पंकज कुमार सुपुत्र श्री रछपाल सिंह (निवासी वार्ड नं. 7, कुठेड़ा जसवालां) तथा दिलबाग सिंह ने यह सारा वाकया अपनी आँखों से देखा और बीच-बचाव किया। गवाहों की मदद से सुरेश कुमार किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर अपनी जान बचाकर वहाँ से निकला, जबकि आरोपी जाते-जाते भी उसे यह धमकी देता रहा कि “चमारा आज तू बच गया है, आगे को तुझे छोड़ूँगा नहीं" । इसके उपरांत पीड़ित सुरेश कुमार ने थाना गगरेट, जिला ऊना में उपस्थित होकर आरोपी रविन्द्र कुमार उर्फ रवि के खिलाफ लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना गगरेट द्वारा दिनांक 08/08/2026 को समय 04:08 बजे शाम को अभियोग संख्या 80/2026 धारा 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा धारा 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC & ST Act) के तहत मामला पंजीकृत किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा पीड़ित का मेडिकल करवाने हेतु सीएचसी गगरेट भेजा गया और उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। लेकिन इतना होने के बाद अभी भी दोषी द्वारा धमकियां दी जा रही है और जान माल का खतरा बना हुआ है.  

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