चुनावी रंजिश के चलते अनुसूचित जाति (दलित) व्यक्ति पर दबंग द्वारा किया गया हमला at Raypur Jakholi (Panga) (Code: HP/16-06-2026, Date: 10-Jun-2026 )

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Case Title

Case primary details

Case posted by NCDHR- NDMJ, Himachal Pradesh
Case code HP/16-06-2026
Case year 10-Jun-2026
Type of atrocity Abuses by caste name in any place within public view
Whether the case is being followed in the court or not? No

Fact Finding

Fact finding date

Fact finding date Not recorded

Case Incident

Case Incident details

Case incident date 10-Jun-2026
Place Village: Not recorded
Taluka:Not recorded
District: BADDI(DP)
State: Himachal Pradesh
Police station BADDI
Complaint date 11-Jun-2026
FIR date 11-Jun-2026

Case brief

Case summary

                                यह घटना जिला सोलन कीतहसील नालागढ़ के गाँव  रायेपुर जखोली (पंगा) की हैयह मामला श्री राधे श्याम (उम्र 55 वर्ष) , पुत्र श्री राम प्यारा , निवासी गाँव रायेपुर जखोली (पंगा), डाकखाना लोदीमाजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जो शैक्षणिक रूप से कक्षा आठवीं (8th) तक पढ़े हैं और पेशे से मुख्य रूप से जमींदारी (खेती-बाड़ी) का काम करते हैं तथा अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने कुछ जमीनें ठेके पर भी ले रखी हैं। वह एक शादीशुदा पारिवारिक व्यक्ति हैं जिनके तीन बच्चे हैं—एक विवाहित बेटी, एक बेटा जो ड्राइवर के रूप में कार्यरत है, तथा दूसरा बेटा जो वर्तमान में घर पर रहकर काम की तलाश कर रहा है; और यह पूरा परिवार अनुसूचित जाति (जुलाहा) वर्ग से संबंध रखता है। घटनाक्रम के अनुसार, इस पूरे विवाद का मुख्य कारण चुनावी रंजिश है, क्योंकि आरोपी सुन्दर सिंह सपुत्र भगत राम जाति राजपूत निवासी गाँव जोड़िया ने बी.डी.सी. (B.D.C.) पंचायत इलेक्शन लड़ा था और वह उस चुनाव में हार गया थाइसी हार के कारण वह राधे श्याम से इस बात को लेकर गहरी रंजिश और खुन्नस पाले हुए थाकि राधे श्याम और उनके जुलाहा समाज ने चुनाव में उसकी मदद न करके कृष्ण पाल शर्मा की सहायता व समर्थन किया था।इसी रंजिश के तहत, दिनांक 10 जून 2026 की रात तकरीबन 9:00 बजे , जब राधे श्याम अपने घरेलू सामान के अंतर्गत बीड़ी लेने के लिए नजदीकी गाँव नन्दपुर में स्थित प्राथमिक पाठशाला (Primary School) के पास एक करयाना (किराने) की दुकान पर गयातो दुकान से बाहर मुख्य सड़क पर आते ही वहाँ पहले से मौजूद आरोपी सुन्दर सिंह ने दुर्भावनापूर्वक उसका रास्ता रोक लिया और बिना किसी कारण के उसके साथ अत्यंत अभद्र व अश्लील गाली-गलौज करना शुरू कर दिया।इस दौरान आरोपी सुन्दर सिंह ने सार्वजनिक मार्ग पर उपस्थित तकरीबन 10 स्थानीय लोगों के सामने शिकायतकर्ता को चुनावी हार का उलाहना देते हुए और उनकी जाति को सीधे तौर पर निशाना बनाकर अपमानित करने की नीयत से सरेआम चिल्लाकर कहा कि "तुम जुलाहों की क्या औकात है, तुम नाली के कीड़े हो", और इस प्रकार अत्यंत आपत्तिजनक व जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करके राधे श्याम की सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से आहत किया।जब राधे श्याम ने इस दुर्व्यवहार का विरोध किया, तो आरोपी सुन्दर सिंह ने उसके साथ सरेराह मारपीट (शारीरिक हिंसा) की और उसे सीधे तौर पर जान से मारने की गंभीर धमकियाँ देते हुए कहा कि वह तुम गंदे जुलाहों को इस आम रास्ते से दोबारा कभी नहीं गुजरने देगा।इस हिंसक शारीरिक और मौखिक उत्पीड़न के बाद, उसी रात तकरीबन 9:38 PM पर , आरोपी सुन्दर सिंह के बेटे संजू उर्फ संजय ने अपने मोबाइल नंबर 8219302618 से राधे श्याम के मोबाइल नंबर 9816313492 पर फोन किया और कॉल उठाते ही दोबारा वही भयानक जातिसूचक शब्द दोहराते हुए घोर गाली-गलौज की तथा फोन पर भी उन्हें जान से मारने की स्पष्ट आपराधिक धमकी दी。इस सिलसिलेवार घटना और लगातार मिल रही धमकियों के कारण पीड़ित और उनका पूरा परिवार वर्तमान में अत्यंत भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है।तत्पश्चात, पीड़ित द्वारा दिनांक 11 जून 2026 को शाम 06:31 बजेपुलिस थाना मानपुरा (बद्दी पुलिस जिला) में उपस्थित होकर दी गई लिखित शिकायत के आधार पर , पुलिस प्रशासन द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) व 3(1)(s) के तहत एफआईआर संख्या 0049/2026 दर्ज कर आगामी कानूनी व दंडात्मक अनुसंधान कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राधे श्याम के मन में अभी भी दर का माहोल बना हुआ है क्योकि दोशीगन बहुत ही बदमाश व गुंडा तत्व के लोग है.

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