दलित महिला के साथ फैक्ट्री ठेकेदार के द्वारा जाति सूचक गाली गलोच at Lower Bathu (Code: HP-23-06-2024, Date: 31-May-2025 )

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Case Title

Case primary details

Case posted by NCDHR- NDMJ, Himachal Pradesh
Case code HP-23-06-2024
Case year 31-May-2025
Type of atrocity Abuses by caste name in any place within public view
Whether the case is being followed in the court or not? Yes

Fact Finding

Fact finding date

Fact finding date Not recorded

Case Incident

Case Incident details

Case incident date 31-May-2025
Place Village: Not recorded
Taluka:Not recorded
District: UNA(DP)
State: Himachal Pradesh
Police station UNA SADAR
Complaint date 31-May-2025
FIR date 23-Jun-2025

Case brief

Case summary

यह घटना जिला ऊना, तहसील हरोली, गाँव बाथू की है, जहाँ दलित समाज से सम्बन्धित निशा देवी पुत्री सुरजीत सिंह रहती हैं। लगभग 7 वर्ष पूर्व उनकी शादी सुभाष चंद निवासी बहली मोहल्ला, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुई थी, परंतु पति एवं ससुराल पक्ष से मारपीट और उत्पीड़न के कारण वह पिछले 2 वर्षों से मायके में ही रह रही हैं।दिनांक 04-03-2024 से 30-04-2025 तक निशा देवी ने गाँव अमराली, तहसील हरोली स्थित Zeera Foods Pvt. Ltd. फैक्ट्री में पैकिंग वर्कर के रूप में कार्य किया। वह इस फैक्ट्री में ठेकेदार रमन राणा के माध्यम से कार्यरत थीं। अक्तूबर 2024 में जब सभी मजदूरों को दिवाली बोनस दिया गया, तो ठेकेदार ने बाद में मजदूरी में कटौती की, जो कि नियमविरुद्ध था। इस पर निशा देवी ने आपत्ति जताई, जिससे ठेकेदार का व्यवहार उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया और वह लगातार बहाने बनाकर उन्हें प्रताड़ित करने लगा।

मार्च 2025 में बीमारी के कारण निशा देवी ने ESI कार्ड के माध्यम से उपचार लिया और 25 मार्च को फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसके बावजूद ठेकेदार ने उन्हें 4 अप्रैल तक काम पर नहीं आने दिया। 4 अप्रैल को ही दबाव डालकर उनसे बिना तारीख वाला इस्तीफा लिखवाया तथा बाद में उन्हें दोबारा काम पर रखा।दिनांक 26-04-2025 से 30-04-2025 तक वह अपने भाई की शादी के कारण अवकाश पर रहीं। 30 अप्रैल को ठेकेदार ने उन्हें फोन कर कहा कि GM के बुलाने पर ही काम पर आएं। इसके उपरांत 03-05-2025 को उन्हें नौकरी से निकाले जाने की सूचना दी गई। निशा देवी ने इस पर लेबर इंस्पेक्टर के पास शिकायत दर्ज की। 06-05-2025 को ठेकेदार ने पुनः नौकरी पर रखने का आश्वासन दिया, परंतु बाद में मना कर दिया।03-05-2025 को ही लेबर इंस्पेक्टर द्वारा दोनों पक्षों को काउंसलिंग हेतु ऊना लेबर कोर्ट बुलाया गया। काउंसलिंग के उपरांत जब निशा देवी अपने सहकर्मी रजत शर्मा के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आईं, तो ठेकेदार रमन राणा अपने एक साथी के साथ वहाँ पहुंचा और बिना कारण विवाद करने लगा।

इस दौरान उसने जातिसूचक गालियाँ दीं और धमकी देते हुए कहा –
"सालो चमारो, तुम लोग चमार ही रहोगे। मैंने आज तक चमारों को अपनी जूती के नीचे रखा है, तुम क्या चीज हो। तुम्हें अब औकात दिखाऊँगा।"

निशा देवी ने इस संबंध में थाना टाहलीवाल में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब उन्होंने DSP हरोली मोहन रावत से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई कार्यवाही नहीं बनती, आप लोगों से तो बात करने से भी डर लगता है।”

इसके बाद निशा देवी ने जिला ऊना में ASP श्री सुरेंद्र शर्मा को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया और दोषी रमन राणा के विरुद्ध SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मामला 23-06-2025 को दर्ज करवाया।

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