A 11 year old dalit girl rape by dominant People in Bettiah (Code: BH-11.08.2021, Date: 01-Aug-2021 )

Back to search

Case Title

Case primary details

Case posted by NDMJ-Bihar
Case code BH-11.08.2021
Case year 01-Aug-2021
Type of atrocity Rape
Whether the case is being followed in the court or not? No

Fact Finding

Fact finding date

Fact finding date Not recorded

Case Incident

Case Incident details

Case incident date 01-Aug-2021
Place Village: Not recorded
Taluka:Not recorded
District: Bettiah(DP)
State: Bihar
Police station Chanpatia
Complaint date 02-Aug-2021
FIR date 05-Aug-2021

Case brief

Case summary

                                                 11 वर्षीया दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म 

घटना सूबे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र के चनपटिया नगरपंचायत के वार्ड नंबर 15 ( सोनारा ) tola निवासी मुखलाल मांझी की 11 वर्षीया पुत्री खुशबू कुमारी के साथ घटित हुई . बताते है कि दिनांक : 01.08 . 20 21 को करीब 2.00 बजे अपरहण में खुशबू अकेली घर में थी .उसके माता पिता मजदूरी करने गये थे . इसी बीच पडोसी विशुन देव बरई , उम्र करीब 55 वर्ष , पिता - स्वर्गीय गणेश बरईत जाति अतिपिछड़ी   ने बच्ची को  बहला फुसला कर अपने बहार वाले घर  में ले गया उसका मुँह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया . बच्ची के रोने चिलाने की आवाज सुनकर उसका मामा चन्द्रिका मांझी विशुनदेव बरई के घर में देखा तो वह आपतिजनक स्थिति में था . श्री मांझी ने उसले पकड़ लिया पर वह श्री मांझी पर कुल्हाकड़ी से प्रहार कर भाग निकला . मामले को वंहा के स्थानीय जनप्रतिनिधि  एवं रेपिस्ट के पक्षकारो द्वारा मामला को गावं में ही पंचायती के माध्यम से सालता देना चाहता था . पर पीड़ित  परिवार ऐसा करने पर राजी नहीं थे . पीडिता परिवार दिनांक 02-08.2021 से लगातार 04.08.2021 तक sc st थाना , महिला थाना ,चनपटिया थाना का चक्कर लगते रहे पर  थाना अध्यक्षों द्वारा पीड़ित परिवार के गरीब व् अनुसूचित जाति होने के कारन उसका मजाक उदय जाता रहा .केस न्हिया करने के लिए रोपये की लालच दी जाति रही . सहस बटोर कर दिनांक 04-08.2021 पीड़ित परिवार sp बेतिया से मिलकर आप बीती बताई . तब sp के हस्तक्षेप से दिनांक  05.08. 2021 को थाना में कांड सं० : 392/21 , U/s  376(a)(b) IPC & 4 POCSO  3(1)(r)(s),3(2)(v)(va) SC/ST act  के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई .मामले के प्रति स्थानीय पुलिस की रवैया काफी ख़राब रही है . एक तो FIR दर्ज करने में देरी की गई . तो दूसरी और 164 का बयाब बदलवाने के लिय चनपटिया पुलिस द्वार बच्ची व उसके माता पर काफी दबाव बनया गया . पुलिस मामला का साक्ष्य मिटाकर  विपक्षी को दोषमुक्त करना चाहती थी . 

 

Total Visitors : 6566250
© All rights Reserved - Atrocity Tracking and Monitoring System (ATM)
Website is Managed & Supported by Swadhikar