A Dalit youth murdered by dominant people under conspiracy in chakia (Code: BH-10.06.2021, Date: 04-Jun-2021 )

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Case Title

Case primary details

Case posted by NDMJ-Bihar
Case code BH-10.06.2021
Case year 04-Jun-2021
Type of atrocity Murder
Whether the case is being followed in the court or not? No

Fact Finding

Fact finding date

Fact finding date Not recorded

Case Incident

Case Incident details

Case incident date 04-Jun-2021
Place Village: Not recorded
Taluka:Not recorded
District: Motihari(DP)
State: Bihar
Police station Chakia Police Station
Complaint date 05-Jun-2021
FIR date 10-Jun-2021

Case brief

Case summary

                                        एक साजिश के तहत की गई दलित युवक की हत्या 

                                     --------------------------------------------------------

उक्त घटना सूबे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चंकिया थाना क्षेत्र के परसौनी खेम गांव की है .उक्त्त गांव के निवासी बिन्टू राम उर्फ़ पिंटू राम उम्र करीब 27 वर्ष , पिता - स्वर्गीय सुखलाल राम , जाति - अनुसूचित जाति ( चम्पार )  अपने गांव के ही चौक पर चाय व्  बिस्किट का दूकान कर अपना जीवन यापन करता था . ग्रामीण गरमीं रविरंजन सिंह , संजय सिंह , जाति - सामान्य ( राजपूत ) , रामेशवर महतो , जाति - अतिपिछड़ी , आदि से पिछले दिनो से श्री राम से दूकान वंहा से नहीं हटाने को लेकर विवाद चल रहा था . श्री राम  वहां  से दूकान हटाना नहीं चाहते थे . पर उक्त व्यक्तियों द्वारा हटाने को कहा जता था . 

बतातें है कि दिनांक 04.06.2021  की रात्रि ग्रामीण रवि रंजन सिंह द्वारा एक साजिश के तहत श्री राम को अपने घर बुलाया गया और उसकी जबर्दत पिटाई की गई और मृत्य समझ कर उसे गांव से करीब 01 किलोमीटर की दूरी पर ले जा कर फेंक दिया गया . देर तक वे घर नहीं आये तो श्री राम के घर पास पड़ोस के लोग उन्हें धुधने निकले . इसी बीच इन लोगो को सूचना मिली की रेलवे लाइन के पास एक लाश फेका हुआ है . श्री राम घर के लोग एवं अन्य लोग वहां पहुचे तो वह बिन्टू राम ही था . उसकी हालत काफी नासुक थी . लोगों ने थान को सूचित कर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए . अन्तः 09 .06 .2021 को इलाज के दरम्यान उसकी मृत्यु हो गई . उक्त संदर्भ में चकिया थाना में दिनांक 10.06.2021 को धरा  137/ 21  U/S  341, 323, 324, 307,504,506,34 IPC & 3(1)(r)(s) SC/ST Act. के तहत परथ्मिकी दर्ज की गयी . 

  

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