SMS Help line to Address Violence Against Dalits and Adivasis in India
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Case posted by | Bhartiya Jan Sewa Ashram |
Case code | UP-62 JNP-33 |
Case year | 24-Feb-2021 |
Type of atrocity | SC/ST (POA) Act |
Whether the case is being followed in the court or not? | No |
Fact finding date | Not recorded |
Case incident date | 24-Feb-2021 |
Place | Village: Not recorded Taluka:Not recorded District: JAUNPUR(DP) State: Uttar Pradesh |
Police station | Badlapur |
Complaint date | 24-Feb-2021 |
FIR date | 13-Sep-2021 |
दलित गीता देवी पत्नी राम सामुझ ग्राम बरौली पो0 व थाना बदलापुर जिला जौनपुर उ0प्र0 पिछले कई महीनो से पडोसियों से जमीनी विवाद व दिवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और बीच-बीच में गाली ग्लौज व मार-पीट फौजदारी मुकदमा चल रहा है।
इसी विवाद को लेकर दिनांक-24.02.2021 समय सुबह 8 बजे को पीडिता के पडोसी प्रहलाद उर्फ पप्पू पुत्र राम किशोर, चन्दन पुत्र राम किशोर, प्रदीप पुत्र राम किशोर, देवानंद पुत्र राम किशोर, राजू पुत्र भानू, राजेश पुत्र नन्दलाल, सुक्खू पुत्र बुद्धू, राम किशोर पुत्र पुचई, सुबास पुत्र राम दुलार बरौली बदलापुर काफी दबंग एवं सरहंग गोलबन्द किस्म के व्यक्ति है इन्ही लोगो के साथ सुरेश गुप्ता पुत्र लल्ला गुप्ता बरौली बदलापुर ने पीडिता के बने पुराने छप्पर को हाथ में लाठी डण्डा से लैस होकर गाली ग्लौज देते हुये गिराने लगे पीडिता के घर में उस समय कोई पुरूष नही था पीडिता गीता देवी उनकी देवरानी राधिका देवी ही घर पर ही थी। तो छप्पर गिराने गालियां देने से मना करने लगी इतना सुनते ही सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र लल्ला गुप्ता ने कहा कि माधर चोद, चमाइन, चमकटिन इन दोनो की इज्जत लूट लो इतना सुनते ही दोनो देवरानी जेठानी घर में भाग कर घुस गई सभी विपक्षीयो ने उनके घर में घुसकर महिलाओ के साथ छेड-छाड व बलात्कार करने की कोशिश किया पीडिता की देवरानी की साडी खीचकर फेक दिये तथा बलात्कार करने की कोशिश की अपनी जान व इज्जत बचाने के लिये जोर-जोर से चिल्लाने लगी इसी आवाज को सुनकर जेठानी रीता ससुर फूलचन्द्र तथा पडोसी कौशिल्या देवी व गांव के बहुत सारे लोग दौड कर आये और बीच बचाव किया जिसमे राधिका के कान की बाली व सोने के लकिट मैमंगल सूत्र सहित मीनी बैक के रखे गये 96 हजार रूपये छीना झपटी व लूटपाट किये अपराधियो ने धमकी देते हुये कहा की इस घटना की कोई कानूनी कार्यवाही करोगे तो जान से मारकर खत्म कर देगे पीडिता 112 नम्बर पर फोन कर घटना की जानकारी दी पुलिस मौके पर आयी और राधिका को थाने ले जाकर बंद कर दी क्योकि विपक्षीगण ड्राइबर है 112 की गाडी चलाता है और इधर घर पर जो जमीनी विवाद था उस जमीन पर मडहा, नाद, खूटा कायम करके कब्जा कर लिये तथा शाम तक पीडित को दबाव डालकर पुलिस वालो ने सुलह करवा दिया न ही मुकदमा दर्ज किया गया न ही मेडिकल करवाया गया दूसरे दिन राधिका जिलाधिकारी महोदय जौनपुर को प्रार्थना पत्र दया तब किसी तरह मेडिकल हुआ मेडिकल लेकर थाने गई लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय डाटकर भगा दिया। दिनांक-27.02.2021 को पुनः पीडिता पुलिस अधिक्षक जौनपुर को रजिस्टर्ड पोस्ट किया कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई जिसके कारण एफ.आई.आर. दर्ज कर व न्याय हो इसके लिये धारा 156 (3) के अन्तर्गत कोर्ट मे दिनांक 08ः03ः2021 को न्याय के लिय दरखस्त दिया गया तथा पैरवी निरंतर करने पर दिनंाक-13.09.2021 को तीन बजकर 10 मिनट पर एफ.आई.आर. दर्ज हुआ जिसकी धारा इस प्रकार है।
धारा-323,504,506,452,354,376,511,394, एस.सी./एस.टी. एक्ट 3(2)5 के अन्तर्गत किया गया