SMS Help line to Address Violence Against Dalits and Adivasis in India
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मृतका रानी कुमारी , उम्र करीब 16 वर्ष , पिता - रामप्रवेश बैठा , ग्राम - अहियापुर ,टोला - धर्मपुर ,थाना +पोस्ट - साहेबगंज , जिला - मुजफ्फरपुर ,राज्य - बिहार की निवासी थी . वह अनुसूचित जाति (धोबी) की सदस्या थी तथा इंटरमीडिएट में पद्धति थी . दिनांक : 09.01.2020 की रात्रि करीब 08.00 बजे मृतका के ग्रामीण मनीष कुमार , उम्र करीब 19 वर्ष , अपने मो० 9264263154 , से रानी कुमारी के मो० पर फोन करके बुलाया . रानी फोन पर बाते करते बाहर निकली उसके बाद गाव के एक तालाब के किनारे उसका शव मिला . मृतका का मो० पर मनीष कुंअर के न० से ही फोने आया था . मृतका के पिता घटा के घटित होने के एक दिन मनीष के पिता से मिलकर शिकायत करने गए तो उनके शत मनीष के परिवार वालो द्वारा मारपीट कर भगा दिया गया . उसी दिन मृतका के पिता रामप्रवेश बैठा द्वारा साहेब गंज थाना जा कर अपनी बेटी के अपहरण किये जाने की प्राथमिकी कांड सं० : 24/2020 दिनांक 14.01.2020 को धारा 363 /366/363A के तहद प्राथमिकी दर्ज की गई . मुख्य आपराधि मनीष कोर्ट में सरेंडर कर दिया है . पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सहायता या मुआबजा नहीं प्रदान किया जा सका है . chargesheet bhi समर्पित नहीं किया जा सका है .
on dated 15.7.2019 at approx.victim Rajender was return back his home where accused beaten very cruly and caste abused in street.
घटना दिनांक 11.12.2019 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र के पटेल नगर ढाका में घटित हुई . उक्त गावं के अनुसूचित जाति सदस्य कृष्ण देवी , पति योगेन्द्र राम की निजी जमीं पर बनी झोपड़ी को थाना क्षेत्र के ढाका रामचंद्र निवासी बाबुद्दीन खान , राहिल खान , सगीर खान एवं सकीब खान द्वारा जला दिया गया . पीडिता कृष्ण देवी एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा विरोध किया गया तो उन्हें जाति सूचक गलिय दी गई और बेरहमी से पिटाई की गई . इतना ही नहीं आरोपियों ने अपनी पहुच पैरवी के बदौलत पुलिस को अपने पक्ष में कर लिया और उलटे पीडिता एवं उनके परिवार के सदस्यों के खिलफ ही प्राथमिकी दर्ज करा दिया . बाद में काफी जदोजेहद के बाद पीडिता की प्राथमिकी दर्ज की गई . पुलिस द्वारा पहले आरोपियों की ही मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और बाद में पीडिता की प्राथमिकी दर्ज की गई .
घटना का कारन भूमि विवाद है . बताते है कि आरोपियों द्वारा पीड़ित की पुस्तैनी खतियानी जमीं को आरोपियों द्वारा फर्जी तरीके से निबंधित करा लिया है और उक्त फर्जी कागजात के आधार पर उसकी जमीं को हडपना चाहता है .