Total records:1344

Brutal attack and allegations of false cases filed against a Dalit boy Jagadesh by a mob of caste Hindus

    Dalit boy Jagadesh S/o of Mr. Thangavel, resident of No - 87-A 8, Kootakattupudur, West Colony, Kolathupalayam PO, Unjalur Via, Kodumudi Taluk, Erode District has completed his 10th standard in SSV Higher Secondary School and have joined 11th standard in the same school.


    Mean while during the annual vacation two girls namely Sumathi and Priyadharshini came to Jagadesh\'s house for advertising and issuing pamphelts for Arul Murugan Polytechnic College, Chenilai, Karur District. Jagadesh\'s mother received the pamphelts and Priyadharshini had wrote her mobile number and told that if any queries/doubts they can contact her for further details in case of joining that college.


    On 28.05.2016 Jagadesh having an idea of joining the polytechnic course called that number and had spoke to Priyadharshini. This became an issue at Priyadharshini\'s home and her parents had scolded and beated her. On 04.06.2016 about 3:30 pm Ms. Gunavathy relative of Priyadharshini called Jagadesh and asked him to come near Kalikalayam Valley.


    Jagadesh went to said place and Gunavathy along with 14 members verbally abused Jagadesh in filthy language with the caste names and brutally attacked him with the coocnut stalks. Jagadesh had griveous injuries at his neck, left leg and hip. He was then admitted to the Kodumudi GH and received treatment. 


    The Kodumudi policemen received victim\'s statement at the hospital. Mean while Ms. Gunavathy (relative of Priyadharshini) along with Mr. Muthusamy (Priyadharshini\'s father) lodged a false complaint on Jagadesh stating that he spoke words in filthy and obscene nature and lodged a complaint after Jagadesh\'s complaint. The policemen who is a non-dalit filed a false case aginst Jagadesh by receiving complaint from Mr. Muthusamy (Priyadharshini\'s father). A FIR was lodged with the crime number: 169/2016 u/s 354(D) of IPC and then Jagadesh complaint was filed with the FIR NO: 171/2016 u/s 147,148,294,(B), 323 of IPC and sec 3 (1) (r), 3 (1) (s) of SC/ST PoA Amendment Act 2015. 

  • Posted by: Social Awareness Society for Youths-SASY
  • Fact finding date: 14-06-2016
  • Date of Case Upload: 14-06-2016

Panchayat and dominant Caste Jatts blocked Roads leading to Dalits House

    यह घटना जिला ऊना में पड़ते गांव सनोली के साथ लगते जीरो पॉइंट बार्डर पंजाब में पड़ते गांव हाजीपुर की है. इस गांव में दलित परिवार में से सवर्ण दास सपुत्र स्व: मलूका रहता है जो की चमार जाति से सम्बंधित है. उनके घर व ज़मीन हिमाचल में भी गांव सनोली में है पर गांव सनोली के जीरो पॉइंट बार्डर पर सवर्ण दास ने पंजाव के जाटों से ज़मीन खरीद कर अपना मकान बनाया व 35 साल से वही अपने बच्चों सहित रह रहा है सवर्ण दास के 4 बेटे 1 बेटी है सभी शादी शुदा है व अपने अपने परिवार सहित सवर्ण दास के साथ ही रहते है. सवर्ण दास के घर में जो पानी और बिजली का कनेकशन लगा हुआ है व हिमाचल से ही है क्योंकि कुछ वर्ष पहले जीरो पॉइंट बार्डर परहिमाचल सरकार द्वारा पानी बिजली का कनेशन दिया जाता था. सवर्ण दास की ज़मीन के नम्बर में से 10 मरले ज़मीन में हड्डा रोड़ी (मरे पशुयों की चमड़ी उतारने का स्थान) है जी की उसके घर के बिलकुल पास है जब से सवर्ण दास ने अपना घर बनाया तब से वहा पर मरे पशुयों की चमड़ी नहीं उतारी गई पर 2013 में इसी गांव के जाट परिवारों ने पंचायत के साथ मिल कर साथ ही लगते हिमाचल के गाँव संतोषगढ़ से चमार जाति से सम्बंधित महिंदर कुमार को बुलाकर उस हड्डा रोड़ी (मरे पशुयों की चमड़ी उतारने के स्थान) पर मरे पशुयों की चमड़ी उतारने का काम शुरू करवा दिया जिस कारण वहा पर रह रहे और दलित परिवारों को भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई इसी कारण वहां कुत्तो की भीड़ जमा हो गई और हड्डा रोड़ी ( मरे पशुयों की चमड़ी उतारने के स्थान) के पास से सवर्ण दास को अपने घर तक आना जाना मुश्किल हो गया कई बार उसके परिवार के सदस्यों को कुत्तों ने काट खाया व मरे पशुयों का मांस व हड्डियां सवर्ण दास के घर में कुतो द्वारा फैला दी गई सवर्ण दास व अन्य दलित परिवार के घर वालों ने इस घटना की शिकायत पुलिस में की और इस केस को हाईकोर्ट चण्डीगढ़ तक लेकर गए. इस पर कोर्ट ने वहां पर पंचायत से हड्डा रोड़ी ( मरे पशुयों की चमड़ी उतारने के स्थान) में पशुयो की चमड़ी उतारने से मना कर दिया और उस जगह पर दीवार करने को कहा इसी रंजिश के चलते पंचायत और जाट परिवार के लोगों ने सवर्ण दास के घर को जाने वाले रास्ते में दीवार दे दी और दूसरी और से जाने बाले रास्ते में काटें दार तार लगा दी और रास्ता बंद कर दिया अब सवर्ण दास के परिवार को  तारों के विच में से ही गुजरना पड रहा है. हड्डा रोड़ी ( मरे पशुयों की चमड़ी उतारने के स्थान) की दीवार करते समय पंचायत व जाटों ने 2 कर्म रास्ता सवर्ण दास का जो की शामलात ( सरकारी भूमि) है उसे भी कवर दिया. इस वजह से अब उसे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

  • Posted by: Dalit Dasta Virodhi Andolan
  • Fact finding date: Not recorded
  • Date of Case Upload: 13-06-2016

Daminet cast bit and public insult to dalit women and men

            


     


         From 27-05-2016 t0 01-06-2016 there was village goddess festival going on at Vijayapura district, Muddebihal taluk, Thalikote hobli, Engalageri village. Since because of festival on 28-05-2016 Gods carols were arraigned in the village to listen this carols the same village Schedule caste community YamunappaThalaginamani s/o SomappaThalaginamani 31years had come thereand he sat near the stage. Seeing this OBC belongs Kuruba community came to Yamunappathalaginamani scolding him you madiga my son you have come so close to listen carols go stand far and listen. On this time there was quarrel between both of them soon this OBC belongs Kuruba community 7 to 8 people came to beet Yamunappa. Soon Yamunappa ran away from there to his dalith street and he hided himself even though this OBC people did not live him they also came behind chasing him. There they went into Yamunappa house they pull out from his house his elder sister Sangavva and Endrani and they naked them and have insulted them and also have beaten badly by iron rod, iron chain and have beaten badly to his right side of his father Somappa. This incident has been complained in Thalikote Police station and FIR had been put also crime No: 110/20116, IPC 1860 U/S, 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 and 149 and SC/ST (POA) Act 1989 3(i)(x) & 3(i)(xi) has been filed on 9people.

  • Posted by: National Dalit Movement For Justice - NDMJ Karnataka
  • Fact finding date: 10-06-2015
  • Date of Case Upload: 13-06-2016

Road block of Dalit House by Jatts and Panchayt.

    Being under Jurisdiction of Roop Nagar District of Punjab, the case is uploaded through ATM Pinjab\'s Registration in order to send SMS/Email alerts to the case concern officials of Roop Nagar district of Punjab.

  • Posted by: NDMJ - Himachal Pradesh
  • Fact finding date: 10-06-2016
  • Date of Case Upload: 12-06-2016

Images

               

Fraud with Dalit about land Sale.

    यह घटना जिला ऊना में पड़ते गांव संतोषगढ़ की है. इस गांव में बार्ड नम्बर 4 में दलित परिवार में से दास राम सपुत्र स्व: रामलोक रहता है जो की चमार जाति से सम्बंधित है. वह जूते बनाने का काम करता है और संतोषगढ़ में नंगल डैम रोड पर नए बस अड्डे के पास अपनी छोटी सी दूकान कर रखी है जिसमे वह जूतों की रिपेयर, पोलिश व नये जूते बनाता है वह शादी शुदा है उसके चार बच्चें हैं दो बेटीयाँ और दो बेटे. दास राम ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी सबसे बड़ी बेटी को पडा लिखा कर प्रोफ़ेसर बनाया है. जिसने शादी ना करने का फैसला लेकर अपने माँ बाप की सेवा करने का निश्चय किया है. बाकी तीनों बच्चों की शादी हो गई है जिसमे से छोटी बेटी उर्मिला देवी अपने ससुराल में रहा रही है. छोटा बेटा वरिंदर कुमार जो की संतोषगढ़ से 4 कि०मी० की दुरी पर स्थित टाहलीवाल इंडस्ट्री में एक जूतों की फैक्ट्री के आफिस में कार्यरत है व सबसे छोटा बेटा कमल कुमार अपने पिता दास राम के साथ दूकान पर जूते बनाने का काम करता है.


                                 दास राम के पास घर में रहने के लिए जगह कम है जिस कारण दास राम ने गांव संतोषगढ़ के हरीश कुमार सपुत्र सोमनाथ जाति ब्रहामण को कहा की व संतोषगढ़ में कहीं भी उसके लिए ज़मीन देखे जिसको व खरीद सके व अपना मकान बना सके. हरीश कुमार की संतोषगढ़ मेन बाज़ार में अपनी कपडे की दूकान है व साथ में हरीश कुमार प्रोपर्टी बेचने, खरीदने का काम भी करता है. दास राम के कहने पर हरीश ने कहा की “वीरा जी मै आपके लिए ज़मीन जल्द ही तलाश कर दूंगा”. 20/05/13 को हरीश कुमार ने दास राम को बताया की उसने जटपुर(संतोषगढ़) में उसके लिए ज़मीन तलाश कर ली है जो की संतोषगढ़ से ही रहने वाले अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी सपुत्र अमरनाथ गौतम की है. हरीश कुमार ने बताया की व ज़मीन कुल सात मरले (167 मीटर) है. दास राम ने हरीश कुमार को साथ लेकर अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी सपुत्र अमरनाथ गौतम से ज़मीन बारे बात की वहां पर ज़मीन का भाव 1 लाख 5 हजार रूपये मरले के हिसाब से तय हुया. इस बारे दास राम ने अपने घर में आकर इस बारे बात की जिस पर उसकी बड़ी बेटी कुमारी पुष्पा ने अपने GPF से 4 लाख रूपये निकाल कर दिए. 24/05/13 को दास राम ने हरीश कुमार व अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी सपुत्र अमरनाथ गौतम को साथ लेकर जिला ऊना के तहसीलदार कोर्ट में जाकर सात मरले (167 मीटर) ज़मीन का बयाना अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी सपुत्र अमरनाथ गौतम से 4 लाख रूपये में अरजी मानिस द्वारा कर लिया और बाकी का बचा पैसा 3 लाख के करीब 2 महीने बाद रजिस्ट्री के समय देने का तय किया गया. लेकिन उस ज़मीन पर अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी ने हिमाचल के कांगड़ा बैंक से 2 लाख 75034 रूपये का कर्जा ले रखा था जिस कारण यह ज़मीन बैंक के पास आड़ रहन गिरवी रखी हुई थी इस बारे भी ब्याने में अर्जी मानिस द्वारा लिखा गया की 2 महीने के भीतर इस कर्जे को ख़त्म कर अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी सपुत्र अमरनाथ गौतम इस गिरवी ज़मीन को फक करवा लेगा. लेकिन अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी ने तीन साल तक बैंक का कर्जा वापिस ना दिया और ना ही उस गिरवी ज़मीन को फक करवाया. दास राम ने तीन साल तक हरीश कुमार के पास अनगिनत चक्कर काटे की वह अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी से उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दे. आखिर 20/5/16 को दास को तहसीलदार कोर्ट में अपनी समस्या को लेकर जाना पडा व अपनी हाजरी लगानी पड़ी इस शाम 5 बजे तक अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी का कोर्ट में इंतज़ार करते रहे पर व फिर भी नहीं पहुंचा फिर दास राम ने इस बारे सारी घटना जिला के SP को सुनाई व लिखित में भी दिया SP ने व शिकायत जटपुर (संतोषगढ़) पुलिस चोकी को दी. जब जटपुर (संतोषगढ़) पुलिस चोकी में अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी को बुलाया गया तो दास राम के साथ आई हुई खानगी पंचायत के सामने अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी ने कहा की वह ज़मीन दास राम को नहीं देना चाहता है उसकी ज़मीन पैमाइश में 192 मीटर है लेकिन वहा मोजूद सभी ने कहा अगर ज़मीन ज्यादा है तो पैसे ले लो और राजीस्ट्री कर दो पर व साफ़ मुकर गया की मै ज़मीन नहीं दूंगा जो 4 लाख लिया है व वापिस कर देगा पर बयाना में लिखा गया है की अगर अशोक कुमार गौतम उर्फ़ सेठी ज़मीन देने से मना करता है तो उसे रकम दोगुना देनी होगी. पर दास राम के पास ज़मीन नहीं है तो उसे सिर्फ घर बनाने के लिए ज़मीन ही चाहिए.  

  • Posted by: NDMJ - Himachal Pradesh
  • Fact finding date: 08-06-2016
  • Date of Case Upload: 08-06-2016

Images

               
Total Visitors : 12281107
© All rights Reserved - Atrocity Tracking and Monitoring System (ATM)
Website is Managed & Supported by Swadhikar